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Fatehpur News: फर्जी पते से शस्त्र लाइसेंस लेने में अहमद को वारंट कराया तामील

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फतेहपुर। हत्या मामले में आत्मसमर्पण करने वाले हिस्ट्रीशीटर पूर्व प्रधान मोहम्मद अहमद को पुलिस ने फर्जी पते से शस्त्र लाइसेंस लेने के मुकदमे में वारंट तामील कराया है। पुलिस मुकदमे में आरोपी के विरुद्घ विवेचना कर साक्ष्य संकलन और चार्जशीट लगाने की तैयारी में जुटी है। पुलिस आरोपी को जमानत पाने का मौका देना नहीं चाहती है। वहीं, शस्त्र लाइसेंस के मामले में फरार जर्रार की तलाश में पुलिस कचहरी आने-जाने वाले रास्तों पर लगी रही। हालांकि पुलिस ने जर्रार के आत्मसमर्पण के प्रार्थना पत्र की रिपोर्ट अभी नहीं भेजी है।
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खखरेरू थाना क्षेत्र के रहमतपुर गांव निवासी हिस्ट्रीशीटर पूर्व प्रधान अहमद ने 15 मार्च को हत्या के मामले में कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था। इस मामले को कोर्ट ने स्वयं संज्ञान में लेकर अहमद को आरोपी माना था। कोर्ट ने अहमद को पक्ष रखने का आदेश दिया था। आदेश का अनुपालन नहीं होने पर गैरजमानती वारंट, फिर संपत्ति कुर्क करने के आदेश किए थे। पुलिस का दबाव बढ़ने पर 15 मार्च को अहमद ने हत्या के मुकदमे में आत्मसमर्पण किया था। आत्मसमर्पण के बाद 16 मार्च को पुलिस ने बुलडोजर से अहमद की तिमंजिला इमारत को ढहा दिया था।
खखरेरू पुलिस ने पांच मार्च को अहमद और उसके भाई जर्रार पर पता और अपराध समेत अन्य जानकारियां छिपाकर 2003 में फर्जीवाड़ा कर शस्त्र लाइसेंस लेने का मुकदमा दर्ज किया। इस मुकदमे में खागा कोर्ट ने अहमद को सोमवार को तलब किया। कोर्ट से पुलिस ने शस्त्र लाइसेंस के मुकदमे में वारंट लिया। वारंट अहमद को तामील कराया। उधर, पुलिस फर्जीवाड़े के मुकदमे में जर्रार की तलाश में जुटी है। कचहरी परिसर के आसपास पुलिस निगरानी बनाए रही। हालांकि जर्रार कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ। सीओ दिनेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि धोखाधड़ी से शस्त्र लाइसेंस प्राप्त किए जाने के मुकदमे में हिस्ट्रीशीटर मोहम्मद अहमद को वारंट तामील कराया गया है। वहीं जर्रार ने कोर्ट में आत्मसमर्पण का प्रार्थना पत्र डाला है। उसके प्रार्थना पत्र पर पुलिस रिपोर्ट भेजेेगी।
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