फतेहपुर। जेएम कोर्ट नंबर पांच के न्यायाधीश अभिषेक कुमार द्वितीय ने शिक्षिका से गाली गलौज के मामले में आरोपी को दो साल की सजा सुनाई है। सहायक अभियोजन अधिकारी सुरेंद्र कनौजिया ने बताया कि शिक्षिका की ओर से सत्यम तिवारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। शिक्षिका ब्लॉक देवमई के बकेवर द्वितीय प्राथमिक विद्यालय में तैनात है। शिक्षका और अन्य कर्मचारियों से सत्यम ने गाली गलौज कर सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की थी। आरोपी बकेवर सराय का निवासी है। संवाद
मारपीट में चार लोगों को दो साल की सजा
फतेहपुर। जेएम कोर्ट नंबर छह के न्यायाधीश मनोज भास्कर ने मारपीट के मामले में चार आरोपियों को दो साल की सजा और 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। बिंदकी निवासी कयूम शाह और उसकी पत्नी साबिरा को 31 मार्च 1996 की रात पड़ोसी पीरू, अख्तर, अमीरूल और अनवर ने मारपीटा था। मामले में अभियोजन अधिकारी सुरेंद्र कनौजिया ने बताया कि कोर्ट ने आरोपियों को दो साल की कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है। संवाद