फतेहपुर। जेएम कोर्ट के न्यायाधीश ने अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के दोषी को दो साल का कारावास व 40 हजार रुपये के अर्थदंड से मंगलवार को दंडित किया है। कोर्ट ने गाजीपुर थाना क्षेत्र के घघौरा गांव निवासी संदीप कुमार सिंह को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। दोषी के खिलाफ 19 दिसंबर 2009 में कल्यानपुर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कोर्ट ने मंगलवार को आरोपी को दोषी करार दिया है। संवाद