फतेहपुर। न्यायालय एसीजेएम कोर्ट संख्या तृतीय ने बुधवार को गाली-गलौज और धमकी में तीन दोषियों को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक को 1500-1500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। कोर्ट ने बिंदकी कोतवाली के अमेना निवासी अवधेश, महेश, छोटे को दोषी करार दिया। आरोपियों के खिलाफ बिंदकी पुलिस ने 20212 में गाली गलौज व धमकी की रिपोर्ट दर्ज की थी।