फतेहपुर। एसीजेएम कोर्ट संख्या दो के न्यायाधीश ने आर्म्स एक्ट के दोषी को एक हजार रुपये के अर्थदंड से बृहस्पतिवार को दंडित किया है। ललौली थाना क्षेत्र के कोरारी गांव निवासी रामशंकर तिवारी को दंडित किया है। जेल में बिताई गई अवधि में सजा सुनाई गई है। अर्थदंड जमा नही करने पर दोषी को पांच दिनों का कारावास बिताना पड़ेगा।