संवाद न्यूज एजेंसी
फतेहपुर। भूमि विवाद में भाई को अगवा कर हत्या के बाद शव छिपाने के मामले में कोर्ट ने दो सौतेले भाइयों को दोषी करार दिया। एडीजे अजय सिंह ने दाेनों को उम्रकैद की सजा सुनाई और 50-50 हजार रुपये जुर्माना लगाय। बकेवर थाना क्षेत्र के टरुवापुर निवासी जगन्नाथ का शव असोथर थाना क्षेत्र के जरौली नहर पुलिया से 29 अप्रैल 2016 को मिला था। जगन्नाथ की बहन देववती ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि भाई जगन्नाथ के सौतले भाई देवनारायण, जयनारायण गांव में ही रहते हैं। यह लोग भूमि विवाद की रंजिश मानते हैं। 28 अप्रैल की रात 10 बजे जगन्नाथ को देवनारायण, जयनारायण बाइक से लेकर गए थे। रास्ते में दोनों ने अंगौछे से गला कसकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद शव जरौली नहर पुलिया के नीचे फेंक दिया था। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद सजा सुनाई।