-10 हजार से अधिक का भुगतान चेक से होगा
संवाद न्यूज एजेंसी
फतेहपुर। विकास भवन सभागार में व्यय प्रेक्षक ने दलीय प्रत्याशियों के अधिकृत अभिकर्ताओं एवं निर्दलियों के साथ बैठक की। बैठक में चुनाव खर्च से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
व्यय प्रेक्षक प्रदीप एन ने बताया कि प्रत्याशियों को पूरे चुनाव में कुल 95 लाख तक खर्च की सीमा निर्धारित है। प्रत्येक प्रत्याशी को एक अलग बैंक खाता खोलना है। बैंक खाते से ही पूरे निर्वाचन अवधि के खर्चे होंगे। प्रत्याशी पूरे निर्वाचन में किसी भी मद 10 हजार तक ही नगद भुगतान कर सकते हैं। इससे अधिक का व्यय एकाउंट पेई चेक से करना होगा। व्यय रजिस्टर निर्वाचन अवधि के दौरान तीन बार निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करना होगा। इस मौके पर वरिष्ठ कोषाधिकारी एवं नोडल अधिकारी निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण योगेश कुमार पांडेय, जिला सूचना अधिकारी आरएस वर्मा, सहायक व्यय प्रेक्षक लेखा टीम, लाइजनिंग अधिकारी आदि मौजूद रहे।
.......................