खागा। न्याय पंचायत बुदवन सहकारी समिति के चुनाव में डायरेक्टर पद के लिए आवेदन करने वाले एक व्यक्ति को लेकर एसडीएम से शिकायत की गई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि आवेदक, हत्या के अपराध में दोष सिद्ध हो चुका है और आजीवन कारावास की सजा काटकर आया है। ऐसे में वह चुनाव में शामिल नहीं हो सकता है। एसडीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। इसमें दोनों पक्ष के बयान भी दर्ज किए जा चुके हैं।
खागा कोतवाली क्षेत्र के फतेहपुर टेकारी गांव निवासी राजेंद्र प्रसाद तिवारी ने एसडीएम को शिकायती पत्र देकर बताया कि न्याय पंचायत बुदवन सहकारी समिति का चुनाव एक दिन बाद होना है। चुनाव में डायरेक्टर पद के लिए फतेहपुर टेकारी निवासी एक व्यक्ति ने आवेदन किया है। आरोप है कि नामांकन करने वाला व्यक्ति हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काटकर आया है और उसने नामांकन पत्र में इसका जिक्र भी नहीं किया है। नियमानुसार वह चुनाव प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकता है। राजेंद्र प्रसाद ने नामांकन निरस्त करने की मांग की है। एसडीएम मनीष कुमार ने बताया कि हत्या के मामले में सजा पा चुके व्यक्ति नामांकन नहीं कर सकते हैं। उन्होंने इसकी जांच के आदेश दिए हैं। शिकायतकर्ता चुनाव के रिटर्निंग आफिसर से भी मिलकर यह शिकायत करें। जांच के बाद कार्रवाई होगी।
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