फतेहपुर। शराब तस्करी में आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार दिया। न्यायालय जेएम कोर्ट तृतीय ने दोषी को आबकारी एक्ट में छह माह के साधारण कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। औंग थाने में तैनात रहे दरोगा ब्रह्मदेव गोस्वामी ने वर्ष 2020 में हुसैनगंज थाने के हसऊपुर सीर मवई निवासी शिवम सिंह को शराब तस्करी के आरोप में पकड़ा था। कोर्ट ने मामले की शुक्रवार को अंतिम सुनवाई की। कोर्ट ने छह माह का साधारण कारावास और 1000 रुपये अर्थदंड से आरोपी को दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को 15 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।