फतेहपुर। दहेज हत्या के मामले में जिला जज रणजंय वर्मा की कोर्ट ने पति को सात साल की कैद और तीन हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। सहायक शासकीय अधिवक्ता शिवगोपाल ने बताया कि मलवां थाने के चखेड़ी निवासी मूलचंद्र सोनी की पुत्री सरिता की शादी 10 दिसंबर 2018 को गांव के दिलीप सोनी उर्फ पप्पू के साथ हुई थी। शादी के बाद से पति, सास विद्या दहेज की मांग कर सरिता को प्रताड़ित करते थे। प्रताड़ना के चलते सरिता ने 22 मई 2020 को फंदे से लटककर जान दे दी थी। कोर्ट ने पति को सात साल की कैद व तीन हजार अर्थदंड से दंडित किया। सास को दोष मुक्त किया है। (संवाद)