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Fatehpur News: दहेज हत्या में पति को 10 व सास, ससुर को आठ साल की कैद

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फतेहपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश पांडेय की अदालत ने दहेज हत्या में दोषी पति और सास, ससुर को सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने पति को 10 साल की कैद और सास-ससुर को आठ-आठ साल कैद व प्रत्येक को चार-चार हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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खखरेरू थाना क्षेत्र के भदौहा गांव निवासी वीरन की पुत्री रीतू देवी की शादी सात मई 2018 को सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र के सरौली निवासी रामबाबू के साथ हुई थी। ससुराली दहेज में नकदी व जेवरात की मांग करते थे। विवाहिता की आग लगने से 22 अगस्त 2020 को मौत हो गई थी। वीरन ने दहेज हत्या का मृतका के पति रामबाबू, ससुर हरिश्चंद्र उर्फ बचानी, सास सोना देवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। एडीजीसी कल्पना पांडेय ने बताया कि कोर्ट ने शुक्रवार को मामले की अंतिम सुनवाई की। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी मानकर सजा सुनाई है।
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