- सामूहिक धर्मांतरण मामले में याचिका पर टली सुनवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
फतेहपुर। ईसीआई चर्च में 90 हिंदुओं के सामूहिक धर्मपरिवर्तन के मामले में शुआट्स के कुलाधिपति (चांसलर) की अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई पर जिला कोर्ट ने अगली तारीख दे दी है। किन्हीं कारणों के चलते सुनवाई नहीं हो सकी। अब प्रकरण की 19 अप्रैल को सुनवाई तय की गई है।
हरिहरगंज स्थित ईसीआई चर्च में सामूहिक धर्मांतरण का 14 अप्रैल 2022 को मुकदमा दर्ज हुआ था। मामले की जांच के दौरान प्रयागराज स्थित सैम हिग्गिन बॉटम एग्रीकल्चर टेक्नालॉजी एंड साइंस् यूनिवर्सिटी (शुआट्स) के जिम्मेदारों की संलिप्तता पाई गई। पुलिस ने शुआट्स के चांसलर जेए आलिवर, वाइस चांसलर डा. आर बी लाल, प्रशासनिक निदेशक विनोद बी लाल समेत करीब 25 लोगों को आरोपी बनाया। इनके खिलाफ धर्मांतरण के और भी मुकदमे दर्ज हुए। प्रकरण में चांसलर जेए आलिवर, शिक्षक आशीष इमैनुअल, वर्ल्ड विजन संस्था के एसडी राव, चर्च के पादरी विमल ढिल्लो समेत कई फरार चल रहे हैं। इनमें चांसलर की ओर से अग्रिम जमानत याचिका जिला कोर्ट में दाखिल की गई थी। याचिका पर गुरुवार को सुनवाई होनी थी। कोर्ट में किन्हीं कारणों से याचिका पर बहस नहीं हो सकी। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 19 अप्रैल की तारीख सुनिश्चित की है। बता दें सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों में शामिल डा. आरबी लाल, विनोद बी लाल, मिशन हास्पिटल के चेयरमैन डा. मैथ्यू सैमुअल, परमिंदर सिंह समेत पांच की गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है।