फतेहपुर। बेटे को बचाने के लिए गलत दस्तावेज लगाने पर फंसे पिता को पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद उसे जेल भेजा जाएगा।
किशनपुर थाने के इटौलीपुर गांव निवासी राजेश के खिलाफ कोर्ट के सदस्य सुरेश कुमार यादव ने एक माह पहले कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सदस्य का आरोप है कि राजेश ने बेटे राहुल के बचाव में कोर्ट में नाबालिग होने के दस्तावेज दाखिल किए थे। दस्तावेजों की जांच कराई गई। कागजात बरैची गांव के एक स्कूल के निकले। सत्यापित मार्कशीट, टीसी का क्रमांक दूसरे छात्र का निकला। कोर्ट में फर्जी दस्तावेज दाखिल करने की जांच आबूनगर चौकी इंचार्ज महेंद्र वर्मा कर रहे थे। आबूनगर चौकी इंचार्ज महेंद्र वर्मा और कांस्टेबल महबूब ने राजेश को गिरफ्तार किया। एसएसआई डीडी सिंह ने बताया कि आरोपी के बेटे के अपराध की सजा तीन साल की है। पर, उसे बचाने की कोशिश में पिता ने जो हरकत की उसमें दस साल की सजा का प्रावधान है। लिखापढ़ी और पूछताछ पूरी होने के बाद आरोपी को जेल भेजा जाएगा।