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नाबालिग से बलात्कार पर दस साल की कैद

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अमर उजाला ब्यूरो
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फतेहपुर। नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने और दो महीने साथ रखकर दुष्कर्म करने के मामले की अदालत ने गुरुवार को सुनवाई की। मुल्जिम के दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने दस साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।

मामला दस सितंबर 2012 का है। किशनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग लड़की नाना के यहां रहकर पढ़ती थी। सुबह वह स्कूल जा रही थी। इसी दौरान गांव का रहने वाला जितेंद्र सिंह उसको बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। नाबालिग को दो महीने तक हल्द्वानी नैनीताल में रखा।
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पुलिस ने लोकेशन मिलने पर गिरफ्तार कर लिया। किशोरी के बयान पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज की। फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम एडीजे मनराज सिंह ने मामले की सुनवाई की। सहायक शासकीय अधिवक्ता सहदेव गुप्ता, अजय सिंह पटेल ने आरोपी के खिलाफ दलीलें और सबूत पेश किए। अदालत ने मुल्जिम को दस साल कैद और 25 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है।

नाबालिग से दुष्कर्म में दस साल कैद
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