फतेहपुर। किशोरी से दुष्कर्म के मामले में 15 साल कैद और 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा पॉक्सो कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश ने दोषी को सुनाई है। सजा सुनाए जाने के बाद उसे पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
खखरेरू थाना क्षेत्र के एक गांव की 16 वर्षीय किशोरी 16 फरवरी 2017 को शौच के लिए खेतों पर गई थी। उसके साथ गांव के बृजेश कुमार ने जंगल में दुष्कर्म किया था। किशोरी ने शोर मचाने पर ग्रामीण पहुंचे, तो बृजेश भाग निकला था। पुलिस ने घटना की शाम मुकदमा दर्ज किया था। सहायक शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र सिंह भदौरिया ने बताया कि मामले की सुनवाई पॉक्सो कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश रविकांत द्वितीय ने की। मामले में छह गवाह पेश हुए। मुकदमे की शुक्रवार को अंतिम सुनवाई हुई। जिसके बाद कोर्ट ने बृजेश कुमार को दोषी करार देते हुए 15 साल कैद और 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड का 90 प्रतिशत हिस्सा पीड़िता को देने के आदेश दिया है।