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भट्ठा मालिक की हत्या में एक और मुकदमा

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फतेहपुर। भट्ठा मालिक आमिल हत्याकांड में तीन साल बाद एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने हत्या, धोखाधड़ी, धमकी का मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की है। पहले दर्ज मुकदमे में पुलिस कुछ लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।
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ज्वालागंज पूर्वी पनी मोहल्ला निवासी अशकार हुसैन की पुत्री रोजी अशकार ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि उनका परिवार नई दिल्ली ओखला जाकिर नगर में रहता है। उनके पिता के पांच और भाई आमिल हुसैन, मुख्तार हुसैन, मुमताज हुसैन, इलियास हुसैन, इरशाद हुसैन थे। बड़े अब्बू आमिल और अब्बू ने दो ट्रक खरीदने के लिए मुख्तार हुसैन को पांच लाख रुपये दिए थे। इन वाहनों के फाइनेंस कराए जाने के दौरान चेचिस नंबर फर्जी होने की बात सामने आई थी। तभी अब्बू और बड़े अब्बू ने ट्रक लेने से मना किया और मुख्तार से रुपये मांगे थे। इस बात पर विवाद हुआ था।
मारपीट में बड़े अब्बू आमिल की मौत हो गई थी। मुख्तार हुसैन के प्रभाव में पुलिस ने हत्या के दूसरे दिन सात जून 2019 को उन लोगों के खिलाफ हत्या, लूट, बलवा समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। उन लोगों को जेल भेजा गया था। 14 फरवरी 2021 को मुख्तार ने पिता को धमकी दी कि वह ट्रक के रुपये भूल जाए। उन्हें भी मुकदमे में फंसा देेगे। बड़े अब्बू को चाचा मुख्तार, इरशाद, शहनाज पत्नी मुख्तार, निशात जिलानी पत्नी इरशाद हुसैन,अनम इरशाद पुत्री इरशाद ने पीटकर मार डाला था। बीच-बचाव में उसे और उसकी बहन नाजिया अशकार, रिजवाना अशकार, निशात अशकार, भाई अरशद हुसैन को चोट आई थी। चोरी के ट्रकों में एक ट्रक मुख्तार ने कटवा दिया है। दूसरा ट्रक फार्म हाउस में खड़ा है। कोतवाल अमित मिश्रा ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है।
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