फतेहपुर। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट के जज रविकांत द्वितीय ने किशोरी के साथ छेड़खानी में तीन साल कैद की सजा सुनाई है। आठ हजार रुपया अर्थदंड लगाया है। न देने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र सिंह ने बताया कि बिंदकी कोतवाली क्षेत्र में चार मई 2015 की दोपहर किशोरी खेत जा रही थी। किशोरी धर्मपाल पासवान के दरवाजे के पास पहुंची थी। तभी धर्मपाल ने किशोरी को बहाने से अपने घर के अंदर बुला लिया था। आरोपी ने किशोरी के कपडे फाड़ दिए और अश्लील हरकत की थी। किशोरी के शोर मचाने पर गांव के लोग पहुंचे थे। जान से मारने की धमकी देकर धर्मपाल भाग निकला था। शिकायत पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की थी। मामले में शुक्रवार को पॉक्सो कोर्ट में अंतिम सुनवाई हुई। मुकदमे के दौरान कोर्ट में छह गवाह पेश हुए।