फतेहपुर। लुभावनी स्कीमों का लालच देकर लोगों का रुपया जमा कराने वाली चिटफंड कंपनी सर्वोत्तम हाईटेक इंफ्राटेक लिमिटेड के संचालकों के खिलाफ धोखाधड़ी और ठगी का मुकदमा दर्ज होगा। पुलिस के सुनवाई न करने पर कोर्ट ने मुकदमे का आदेश दिया है।
अधिवक्ता शास्वत गर्ग ने बताया कि कंपनी संचालकों के खिलाफ खागा सिविल जज/जेएम आदित्य रंजन की कोर्ट ने आदेश किया है। उन्होंने बताया कि कल्यानपुर थाना क्षेत्र के कचरौली गांव के रहने वाले सुभाष सिंह चौहान धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। कोर्ट की शरण ली। सुभाष सिंह ने प्रार्थना पत्र में बताया है कि करीब नौ साल पहले सर्वोत्तम हाईटेक इंफ्राटेक लिमिटेड के डायरेक्ट मलूक सिंह उप्पल से मुलाकात हुई थी। कंपनी के संचालकों में पंजाब प्रांत अमृतसर जिला तहसील भिल्ला फातू निवासी मलूक सिंह, एस गुरूप्रीत सिंह उप्पल, एस सुखवंत सिंह, भूपेंद्र सिंह कौर, मनदीप कौर, करनाल निवासी एस जगजीत सिंह, हरियाणा गुरूग्राम बदशापुर निवासी बबिता यादव पत्नी राजेश, दिल्ली कपाशेरा निवासी बबिता यादव पत्नी संदीप, कन्नौज काजीटोला निवासी संदीप वर्मा समेत बीस के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के आदेश दिए हैं।