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फतेहपुरः किशोरी से दुष्कर्म में 15 साल कैद

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फतेहपुर। किशोरी से दुष्कर्म में दोष साबित होने पर 15 साल कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना न देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। घटना गाजीपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की है।
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चार नवंबर 2016 की शाम किशोरी जंगल गई थी। जंगल से घर आते समय रास्ते में जहांगीर ने किशोरी से दुष्कर्म किया। घटना के दूसरे दिन किशोरी के पिता ने जहांगीर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट रविकांत द्वितीय की कोर्ट ने फैसला सुनाया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि सात गवाहों के बयान दर्ज हुए। कोर्ट ने जहांगीर को दुष्कर्म में दोषी करार दिया।
डकैती आठ वर्ष कारावास
डकैती में एक आरोपी को फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश नित्या पांडेय ने आठ साल दो माह के कारावास की सजा सुनाई है। एक हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अभियोजक महेंद्र सिंह ने बताया कि सदर कोतवाली क्षेत्र के हरगन पुर मधुपुरी निवासी राम औतार मौर्या के घर पर 5 जून 2014 की रात चार बदमाशों ने डकैती डाली थी। विरोध करने पर परिवार के सदस्यों को बदमाशों ने डंडा और लोहे की राड से पीटा था। इसमें सात लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। बदमाश घर से नकदी, जेवरात लूटकर फरार हो गए थे। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में शुक्रवार को मामले की सुनवाई हुई। कानपुर के बिल्हौर के मकनपुर निवासी खाबिद को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने सजा सुनाई।
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