फतेहपुर। आठ साल की बालिका से दुष्कर्म के मामले में दोषी को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। फैसला करीब 11 साल बाद आया है।
कल्यानपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली आठ साल की बालिका 28 जून 2011 को घर से बिस्किट लेने गई थी। वह काफी समय तक घर नहीं लौटी। तभी मां खोजबीन के लिए निकली। महिला को ग्रामीणों ने बताया कि उसकी बेटी को गांव के ही सुनील उर्फ तेजू सिंह के साथ देखा है।
महिला सुनील के नलकूप पहुंची। जहां बेहाल हालत में बेटी मिली। महिला को देखकर सुनील मौके से भाग निकला। बच्ची के मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ था। मां ने कपड़ा हटाया तो बेटी ने आपबीती बताई।
पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने सुनील के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया था। सहायक शासकीय अधिवक्ता रहस बिहारी श्रीवास्तव ने बताया कि मामला अपर सत्र न्यायधीश एफटीसी प्रथम की जज नित्या पांडेय की कोर्ट में विचाराधीन था।
कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के बाद दोषी सुनील को सजा सुनाई है। कोर्ट ने अर्थदंड की राशि पीड़िता को देने का आदेश किया है।