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दुष्कर्म के प्रयास में आरोपी को सात वर्ष की कैद

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फतेहपुर। विवाहिता से दुष्कर्म के मामले में दोषी को अदालत ने सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। शनिवार को अदालत ने सभी साक्ष्यों और गवाहों को संज्ञान में लेते हुए फैसला सुना दिया।
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मामला 10 जनवरी 2014 को सुल्तानपुर घोष थानाक्षेत्र के एक गांव में हुआ। विवाहिता अपने घर में अकेली थी, तभी मौका देखकर पड़ोसी अल्लादिया उर्फ मंजूर हसन घर में घुस गया। उसने महिला से दुष्कर्म का प्रयास किया। महिला के चिल्लाने पर बच्चे जग गए तो शोर सुनकर उसने चाकू निकाल लिया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया।
मामले में पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए सहायक शासकीय अधिवक्ता महेंद्र सिंह ने अदालत में साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए। अपर जिला जज नित्या पांडेय ने मुल्जिम को सात साल की सजा और 16 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड से आधी रकम पीड़िता को दिए जाने का आदेश अदालत ने दिया है।
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