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दुष्कर्म आरोपी को 15 साल की कैद

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फतेहपुर। बच्ची से दुष्कर्म में दोषी को न्यायालय ने 15 साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले में आठ लोगों ने गवाही दी थी।
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घटना मलवां थाना क्षेत्र के एक गांव में एक अक्तूबर 2017 की शाम चार बजे की है। पांच साल की बच्ची को लेकर मां खेत में पानी लगाने गई थी। मां दूसरे खेत में चली गई थी। तभी गांव के बरदानी ने बच्ची को अकेला पाकर उससे दुष्कर्म किया।
बच्ची की चीख पुकार सुनकर मां मौके पर पहुंची थी। बरदानी महिला को देखकर भाग निकला था। पुलिस ने बरदानी को गिरफ्तार कर पॉक्सो एक्ट के तहत दुष्कर्म के आरोप की चार्जशीट दाखिल की थी।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि मामले की सुनवाई पॉक्सो एक्ट कोर्ट के न्यायाधीश रविकांत द्वितीय की अदालत में चल रही थी। सुनवाई के दौरान आठ गवाह पेश हुए।
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न्यायालय में बुधवार को अंतिम सुनवाई हुई, जिसमें बरदानी को दोषी करार दिया। फैसले के दौरान वादिनी बच्ची की मां भी मौजूद रही। न्याय मिलने पर महिला ने संतोष जताया है।
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