फतेहपुर। जेएम कोर्ट के न्यायाधीश ने आर्म्स एक्ट के दोषी को एक हजार रुपये के अर्थदंड से सोमवार को दंडित किया है। कानपुर के बिल्हौर थाना क्षेत्र के अलियापुर गांव निवासी रणजीत को एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। जेल में बिताई गई अवधि में यह सजा सुनाई गई है। दोषी को अर्थदंड जमा नहीं करने पर तीन दिन का कारावास बिताना पड़ेगा।