फतेहपुर। जनपद के ईंट भट्ठा संचालकों को शुल्क जमा करने के बाद ही संचालन की अनुमति मिलेगी। अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) अविनाश त्रिपाठी ने बताया कि ईंट भट्ठा संचालकों से सत्र 2024-25 (माह अक्टूबर 2024 से सितंबर 2025 तक) का देय विनियमन शुल्क जमा कराया जा रहा है। इसके लिए संचालकों को यूपी माइंस की वेबसाइट पर आनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ दो हजार रुपये का शुल्क, भट्ठा स्वामी का विवरण, भट्ठा स्थल का जियो टैग विवरण, भट्ठा का प्रकार, मिट्टी के खनन क्षेत्र का विवरण व भट्ठा सत्र समेत अन्य जरूरी जानकारी के दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करना होगा। बिना विनियमन शुल्क जमा किए भट्ठा संचालित होने पर संचालकों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। (संवाद)