फतेहपुर जिले में मर्चेंट नेवी में नौकरी दिलाने का झांसा देकर युवक को ठगी का शिकार बनाने के आरोपी की जमानत याचिका जिला कोर्ट ने खारिज की है। मामले में पहले मास्टर माइंड की याचिका खारिज हो चुकी है। सदर कोतवाली में 20 सितंबर 2022 को रोहित ने नौकरी का झांसा देकर साढ़े छह लाख की ठगी का मुकदमा दर्ज कराया था।
मामले में मुख्य आरोपी हरिहरगंज कृष्णा कालोनी निवासी शैलेंद्र सिंह उर्फ राजू यादव है। मामले में शैलेंद्र के सहयोगी आशुतोष सिंह उर्फ शिवम सिंह, विकास यादव उर्फ संदीप, जितेंद्र उर्फ पिंटू, प्रशांत सिंह उर्फ दीपू यादव, प्रवीण यादव उर्फ पप्पू पायनियर आरोपी हैं।
आरोपियों ने 2018 में रोहित से साढ़े छह लाख रुपये मर्चेंट नेवी में नौकरी दिलाने के नाम पर लिए थे। इसके बाद मलेशिया भेजा था। जहां छोटी नाव में मजदूरी कराई गई थी। किसी तरह लौट सका था। मामले में मुख्य आरोपी शैलेंद्र और आशुतोष सिंह जेल में निरुद्घ हैं। कोर्ट ने शैलेंद्र की जमानत पहले खारिज की थी। इसके बाद आशुतोष की ओर से जमानत याचिका दाखिल की गई। जिला कोर्ट ने आशुतोष की जमानत खारिज की है।