फोटो 12- आरोपी शिवाकांत साहू
- चांदपुर थाना क्षेत्र में 31 मई 2014 को हुई थी घटना
संवाद न्यूज एजेंसी
फतेहपुर। घर में घुसकर किशोरी के साथ दुष्कर्म किए जाने के मामले में अनन्य पाॅक्सो कोर्ट के न्यायाधीश मो. अहमद खान ने आरोपी को 10 साल की कैद और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। आधी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश किया है।
घटना चांदपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 31 मई 2014 को हुई थी। किशोरी दोपहर को घर के अंदर सो रही थी। परिवार के लोग खेत में काम पर गए थे। उसी बीच पड़ोसी गांव का शिवकांत उर्फ छोटे साहू किशोरी के घर पहुंचा और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान किशोरी का भाई घर पहुंच गया। विरोध करने पर किशोरी के भाई को गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देकर शिवाकांत भाग निकला था। मामले में एक जून 2014 को चांदपुर पुलिस ने दुष्कर्म, गालीगलौज, धमकी और पाॅक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। सहायक शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र उत्तम ने बताया कि मामले की कोर्ट ने गुरुवार को अंतिम सुनवाई की। कोर्ट ने आरोपी शिवाकांत को 10 साल की कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।