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Farrukhabad: दोस्त की हत्या में युवक को आजीवन कारावास, पढ़ें पूरा मामला

Thu, 20 Oct 2022 12:03 AM IST
कानपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फर्रुखाबाद
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : फाइल फोटो
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फर्रुखाबाद में करीब 12 वर्ष पहले दोस्त की गोली मारकर हत्या करने के मामले में दोषी युवक को एडीजे प्रथम विष्णु चंद्र वैश्य ने आजीवन करावास की सजा सुनाई है। 50 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना न देने पर छह माह अतिरिक्त कारावास काटना होगा।
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कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के गांव भटासा निवासी विजय पाल का पुत्र अनिल 12 अक्तूबर 2010 को बाइक से गांव रजपालपुर निवासी दोस्त जितेंद्र व अरविंद को छोड़ने के लिए गया था। इसके बाद अनिल वापस घर नहीं पहुंचा तो विजय पाल उसको खोजने के लिए निकले। रात भर तलाश करने के बाद 13 अक्तूबर की सुबह रजपालपुर-बुढ़ानपुर मार्ग पर अनिल का शव पड़ा मिला था।

सीने में गोली मारकर उसकी हत्या की गई थी। विजय पाल ने पुत्र के दोस्त जितेंद्र व अरविंद पर शक जाहिर करते हुए हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचक ने छानबीन के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। जितेंद्र की वर्ष 2016 में मौत हो गई। मंगलवार को एडीजे प्रथम ने गवाहों व साक्ष्य के आधार पर अरविंद को दोषी करार दिया और बुधवार को सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से वकील अनिल कुमार बाजपेई, दीपिका कटियार ने दलीलें दीं।
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