फर्रुखाबाद। बालिका से दुष्कर्म में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सुमित प्रेमी ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर दोषी युवक को पांच वर्ष की सजा सुनाई है। दोषी को 20 हजार रुपये जुर्माना जमा करने के आदेश दिए। जुर्माना नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
मऊदरवाजा थाना क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी युवक की पांच वर्ष की पुत्री 12 मई 2016 को पलरिया में बांटी जा रही पूड़ी-सब्जी लेकर आ रही थी। उसी दौरान मोहल्ला भाऊटोला निवासी राकेश बालिका को बहला-फुसलाकर मोहल्ला मौलवी बदन खां में ले गया। राकेश ने बालिका से दुष्कर्म किया।
शोर सुनकर पिता सहित अन्य लोग मौके पर पहुंचे। वहां से भाग रहे राकेश को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। विवेचक ने आरोपी राकेश के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने बुधवार को गवाह व साक्ष्य के आधार पर राकेश को दोषी करार देकर पांच वर्ष की सजा सुनाई।
दोषी को 20 हजार रुपये अर्थदंड जमा करने के आदेश दिए। अर्थदंड नहीं जमा करने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। कोर्ट ने अर्थदंड की आधी रकम पीड़ित को देने के आदेश दिए। अभियोजन पक्ष की ओर से विकास कटियार, प्रदीप सिंह, अभिषेक सक्सेना, अनुज कटियार ने दलीलें दीं।