फर्रुखाबाद। हाईस्कूल की नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ में गवाह व साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश ने युवक को दोषी करार किया है। सजा सुनाने के लिए 19 अक्तूबर की तिथि नियत की है।
मेरापुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी ग्रामीण ने गांव के राहुल के खिलाफ नाबालिग से छेड़छाड़ करने का मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया उसकी 16 वर्ष की पुत्री ने हाईस्कूल की परीक्षा पास की थी। 21 मई 2016 को पुत्री घर से खेत की ओर जा रही थी। गांव के राहुल ने पुत्री को खेत में अकेला पाकर उसको दबोच लिया और छेड़छाड़ करने लगा।
पुत्री के शोर मचाने पर आस पास खेत में काम कर रहे ग्रामीणों ने ललकारा। शोर सुनकर राहुल मक्का की फसल के अंदर छिप गया। पुत्री के गले में खरोंच लग गई। विवेचक ने जांच के बाद आरोपी राहुल के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर राहुल को दोषी करार देकर सजा सुनाने के लिए 19 अक्तूबर की तिथि नियत की है।