फर्रुखाबाद। युवती को ले जाने व दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सुमित प्रेमी ने युवक को दोषी करार दिया है। साक्ष्य के अभाव में महिला को दोषमुक्त कर दिया।सजा सुनाने के लिए 23 जनवरी की तिथि नियत की गई है।
शहर कोतवाली के एक मोहल्ला निवासी पिता ने जनपद हरदोई थाना हरपालपुर के गांव बड़ा गांव निवासी अर्चना उर्फ बिटोली, गांव प्रतिपालपुर निवासी घनश्याम उर्फ पप्पू के खिलाफ 22 अप्रैल 2015 को मुकदमा दर्ज कराया। इसमें आरोप लगाया कि ये लोग नाबालिग पुत्री को शादी का झांसा देकर साथ ले गए। विवेचक ने जांच की तो मुकदमे में गांव प्रतिपालपुर निवासी अतुल का नाम प्रकाश में आया।
विवेचक ने अतुल व अर्चना उर्फ बिटोली के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर अतुल को युवती को ले जाने व दुष्कर्म में दोषी करार दिया।
पॉक्सो एक्ट में अतुल को दोषमुक्त कर दिया। युवती को ले जाने के आरोप में अर्चना उर्फ बिटोली को दोषमुक्त कर दिया। सजा सुनाने के लिए 23 जनवरी की तिथि नियत की गई है।