मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट राकेश सिंह की कोर्ट में हुई। 12 जनवरी को गवाह व साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश ने अपहरण व हत्या में अजीत सिंह, सुरेश सिंह, छोटे लला को दोषी करार दिया था। संजो देवी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।
लला सिंह उर्फ राजेश चौहान की मुकदमे की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी। सुरेंद्र की फाइल मुकदमे से अलग कर दी गई। तीनों दोषियों की जमानत निरस्त कर उनको जेल भेज दिया गया। मंगलवार को न्यायाधीश ने दोषी अजीत सिंह, सुरेश सिंह, छोटे लला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
पत्नी को मिलेगी जुर्माने की रकम
तीनों दोषियों को 1.05- 1.05 लाख रुपये जुर्माना जमा करने के आदेश दिए। जुर्माना नहीं देने पर तीनों को एक- एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। तीनों की जुर्माने की रकम में से 2.40 लाख रुपये रणजीत उर्फ पप्पू की पत्नी मीनू देवी को प्रतिकर के रूप में देने के आदेश भी कोर्ट ने दिए हैं।