फर्रुखाबाद। मारपीट में दो दोषियों को कोर्ट ने दो वर्ष की सजा सुनाई। दोनों दोषियों को 32 हजार रुपये अर्थदंड के रूप में जमा करने के आदेश दिए।
मऊदरवाजा थाना क्षेत्र के मोहल्ला गढ़ी मुशर्रफ खां निवासी विजय बाल्मीकि ने मोहल्ला भीकमपुरा निवासी राजा उर्फ मोहम्मद रेहान, अजहर, विकास यादव सहित कई अन्य लोगों के खिलाफ 26 जून 2020 को मुकदमा दर्ज कराया। इसमें आरोप लगाया कि जनपद कानपुर निवासी भांजा अर्जुन बाल्मीकि लॉक डाउन में घर आया था। इन लोगों ने रास्ते में उसको घेरकर पीटा। फायरिंग कर जाति सूचक गालीगलौज की।
विवेचक ने राजा उर्फ मोहम्मद रेहान, अजहर, विकास के खिलाफ कोर्ट में मारपीट व एससीएसटी एक्ट की धारा में चार्जशीट दाखिल की। कोर्ट में अजहर की फाइल अलग करने के आदेश दिए। मुकदमे की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश महेंद्र सिंह ने गुरुवार को राजा उर्फ मोहम्मद रेहान व विकास को मारपीट के आरोप में दो वर्ष की सजा सुनाई और दोनों को 32 हजार रुपये अर्थदंड के रूप में जमा करने के आदेश दिए। अर्थदंड नहीं देने पर दोनों को छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से अशोक कटियार, अनुज प्रताप सिंह ने दलीलें दीं।