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कोर्ट के आदेश की अवहेलना में दो थानाध्यक्ष फंसे

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फर्रुखाबाद। न्यायालय के आदेश की अवहेलना में दो थानाध्यक्ष फंस गए हैं। सीएजेएम कोर्ट में मोहम्मदाबाद कोतवाल और एसीजेएम कोर्ट में कमालगंज थानाध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा (प्रकीर्णवाद) दर्ज किया गया है। दोनों थानाध्यक्षों के खिलाफ कोर्ट से समन जारी किया गया है।
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मोहम्मदाबाद कोतवाली में सीज खड़े वाहन को रिलीज कराने के लिए आलोक सिंह ने सीजेएम कोर्ट में 31 मई 2022 को प्रार्थना पत्र दिया था। कोर्ट ने कोतवाल से वाहन के संबंध में रिपोर्ट मांगी। वाहन की तकनीकी परीक्षण रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई, लेकिन वाहनों के प्रपत्रों का सत्यापन कराकर रिपोर्ट कोर्ट में पेश नहीं की। कोतवाल को नोटिस जारी कर कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने का स्पष्टीकरण देने के लिए 22 अगस्त को तलब किया गया।
आदेश का पालन कराने की जिम्मेदारी सीओ मोहम्मदाबाद को दी गई थी। इसके बावजूद न तो कोतवाल कोर्ट में पेश हुए और न वाहन के प्रपत्र सत्यापन की रिपोर्ट दी। छह सितंबर को कोतवाल को पेश होने का आदेश दिया है। वहीं, कमालगंज में मार्ग दुघर्टना से संबंधित मुकदमे में संतोष कुमार ने जुलाई में आत्मसमर्पण प्रार्थना पत्र दिया। थानाध्यक्ष कमालगंज को 14 जुलाई तक आख्या देने का आदेश दिया गया।
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थानाध्यक्ष ने विवेचक के अवकाश पर जाने का कारण बताकर तीन दिन का समय मांगा। इसके बाद दो तिथियां लगाए जाने के बावजूद रिपोर्ट नहीं दी गई। इससे प्रार्थना पत्र का निस्तारण अभी तक नहीं हो सका। थानाध्यक्ष के खिलाफ समन जारी कर नौ सितंबर को पेश होने का आदेश दिया है।
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