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Farrukhabad News: प्रधान की हत्या में दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

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फर्रुखाबाद। पांच वर्ष पहले चुनाव की रंजिश में प्रधान की हत्या में दो दोषियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों को जुर्माने से भी दंडित किया है। जुर्माना न देने पर दोनों को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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मेरापुर थाना क्षेत्र के गांव बिजौरी निवासी भूमिराज सिंह ने चार अगस्त 2017 को गांव के ही रामू पंडित व गांव नगला मना निवासी आदित्य उर्फ गड्डू के खिलाफ भाई सुरेंद्र सिंह की गोली मारकर हत्या करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था।
इसमें आरोप लगाया कि भाई सुरेंद्र सिंह गांव के प्रधान थे। चार अगस्त को वह छोटे भाई देवेंद्र के साथ बाइक से फतेहगढ़ में रह रहे पुत्र अभिषेक से मिलने गए थे। वहां से भाई सुरेंद्र अकेले बाइक से घर वापस आ रहे थे। भूमिराज दूसरी बाइक से गांव नगला वाले पहुंचे तभी भाई सुरेंद्र भी आ गए। सुरेंद्र ने कहा कि घर चलो बात करनी है।
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भूमिराज बाइक लेकर घर की ओर चल दिए। सुरेंद्र पीछे से आ रहे थे। पंचम नगरिया स्कूल के पास पीछे से आई बोलेरो ने सुरेंद्र की बाइक में टक्कर मार दी। सुरेंद्र सड़क पर गिर पड़े। बोलेरो से उतरे रामू पंडित व आदित्य उर्फ गुड्डू ने चुनाव की रंजिश में उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं।
गोली लगने से सुरेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। विवेचक ने 29 जून 2018 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई कर रहे एडीजे प्रथम विष्णु चंद्र वैश्य ने 20 दिसंबर को आरोपी रामू पंडित व आदित्य उर्फ गुड्डू को गवाहों व साक्ष्यों के आधार दोषी करार दिया था।
गुरुवार को न्यायाधीश ने आरोपी रामू पंडित व आदित्य उर्फ गुड्डू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आदित्य उर्फ गुड्डू को अवैध शस्त्र रखने में भी तीन वर्ष की सजा सुनाई। रामू पंडित को 1.10 लाख रुपये व आदित्य उर्फ गुड्डू को 1.15 लाख रुपये जुर्माना जमा करने के आदेश दिए। अभियोजन पक्ष की ओर से अनिल बाजपेई, दीपिका कटियार ने दलीलें दीं।
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