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Farrukhabad News: प्रधान की हत्या में दो पर दोषसिद्ध

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फर्रुखाबाद। चुनाव की रंजिश में पांच वर्ष पहले प्रधान की गोली मारकर हत्या में कोर्ट ने दो को दोषी करार दिया है। उन्हें 22 दिसंबर को सजा सुनाई जाएगी।
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मेरापुर थाना क्षेत्र के गांव बिजौरी निवासी भूमिराज सिंह ने चार अगस्त 2017 को गांव के ही रामू पंडित व गांव नगला मना निवासी आदित्य उर्फ गड्डू के खिलाफ भाई सुरेंद्र सिंह की गोली मारकर हत्या करने के आरोप में मुकदम दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया कि भाई सुरेंद्र सिंह गांव के प्रधान थे। चार अगस्त को वह छोटे भाई देवेंद्र के साथ बाइक से फतेहगढ़ में रह रहे पुत्र अभिषेक से मिलने गए थे।
वहां से भाई सुरेंद्र अकेले बाइक से घर वापस आ रहे थे। भूमिराज दूसरी बाइक से गांव नगला वाले पहुंचे तभी भाई सुरेंद्र भी आ गए। सुरेंद्र ने कहा कि घर चलो बात करनी है। भूमिराज बाइक लेकर घर की ओर चल दिए। सुरेंद्र पीछे से आ रहे थे। पंचम नगरिया स्कूल के पास पीछे से आई बोलेरो ने भाई सुरेंद्र की बाइक में टक्कर मार दी।
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बोलेरो से उतरे रामू पंडित व आदित्य उर्फ गुड्डू ने चुनाव की रंजिश में ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। गोली लगने से सुरेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। एडीजे प्रथम विष्णु चंद्र वैश्य ने आरोपी रामू पंडित व आदित्य उर्फ गुड्डू को दोषी करार दिया है।
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