फर्रुखाबाद। मारपीट में दो भाइयों को अपर सत्र न्यायाधीश विष्णु चंद्र वैश्य ने दो वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। दोषी भाइयों को 16 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर दोनों को छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
शहर कोतवाली के मोहल्ला अंगूरी बाग निवासी सुरेश चंद्र ने पड़ोसी सुंदरलाल, उसकी पत्नी सोमवती, पुत्र राहुल, दिनेश, आनंद, शिवम व पुत्री नेहा के खिलाफ 10 जनवरी 2017 को मुकदमा दर्ज कराया। इसमें बताया कि छोटे पुत्र मोहित ने बंदर को भगाने के लिए एक पत्थर फेंका, जो कि पड़ोसी सुंदरलाल की छत पर गिरा। इसी बात पर सुंदरलाल व उसके परिजनों ने गालीगलौज कर घर में घुसकर मारपीट की। बचाने आई गर्भवती बहू भी घायल हो गई।
विवेचक ने दिनेश, राहुल, शिवम के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। राहुल के नाबालिग होने पर कोर्ट ने उसकी फाइल अलग कर दी। मुकदमे की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने शुक्रवार को गवाह व साक्ष्य के आधार पर दोषी दिनेश व शिवम को दो वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। 16 हजार रुपये अर्थदंड जमा करने के आदेश दिए। अर्थदंड नहीं देने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।