फर्रुखाबाद। मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के दाउदपुर नंदसा निवासी जमुना देवी ने गांव के जबर सिंह, मुन्नालाल, बालकराम, प्रमोद, सुबोध के खिलाफ 16 दिसंबर 2008 को मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया कि पुत्र के नाम पर पट्टे की जमीन है। जमीन पर कब्जा नहीं छोड़ने को लेकर इन लोगों ने घर में घुसकर मारपीट की। जाति सूचक गाली-गलौज कर अपमानित किया। विवेचक ने जबर सिंह, मुन्नालाल व बालक राम के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमें की सुनवाई के दौरान बालक राम की मौत हो गई। विशेष न्यायाधीश एससीएसटी महेंद्र सिंह ने मारपीट व धमकी देने के मामले में जबर सिंह व मुन्नालाल को गवाह व साक्ष्य के आधार पर दोषी करार दिया है। एससीएसटी के आरोप सही नहीं पाए गए। (संवाद)