फर्रुखाबाद। युवक की हत्या के मामले में गवाह व साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। दोषियों को सजा सुनाने के लिए 15 जून की तिथि नियत की है। तीन आरोपियों की मुकदमे की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है।
कादरीगेट थाना क्षेत्र के आवास विकास कालोनी निवासी प्रमोद कुमार ने 8 नवंबर 2010 को कालोनी निवासी पिंटू यादव, सल्लू, शिव कुमार, मानू राठौर, संजय अग्निहाेत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया पिंटू सहित पांचों लोग 6 नवंबर 2010 को भाई विनोद राठौर को घर से बोलेरो पर घुमाने के लिए बुलाकर ले गए।
शाम चार बजे सूचना मिली कि भाई विनोद पांचाल घाट से लापता हो गया। सूचना पर प्रमोद परिजनों के साथ मौके पर पहुंचे। वहां पिंटू यादव, सल्लू, शिवकुमार, मानू राठौर व संजय अग्निहोत्री ने बताया कि पिकनिक मनाने के बाद गंगा में नहाते समय प्रमोद लापता हो गया। तलाश करने के बाद भी भाई विनोद का पता नहीं चला।
7 नवंबर 2010 की सुबह भाई विनोद का शव नग्न अवस्था मे गंगा किनारे मिला था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोपी पिंटू यादव, मानू राठौर, संजय अग्निहोत्री की मौत हो गई। बुधवार को एडीजी विष्णु चंद्र वैश्य ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर आरोपी सल्लू व शिव कुमार को दोषी करार किया है। दोषियों को सजा सुनाने के लिए 15 जून की तिथि नियत की है।