फर्रुखाबाद। 33 वर्ष पुराने हत्या के मुकदमे में जिला जज विनय कुमार ने साक्ष्य व गवाह के अभाव में आरोपी तंबाकू व्यापारी को दोष मुक्त कर दिया।
कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला नुनहाई निवासी मोहम्मद तारिक खां ने पांच अक्तूबर 1990 को हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें बताया कि वह अलीगढ़ विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे थे। दशहरे की छुट्टी पर घर आए थे। पांच अक्तूबर 1990 की सुबह 11 बजे सूचना मिली कि पिता मोहम्मद तहसीन खां की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मौके पर पहुंचे तो कुछ लोग पिता के शव को ठेली पर रखकर ला रहे थे। पुलिस ने मोहल्ले के तंबाकू व्यापारी देवेंद्र कुमार उर्फ गड्डू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तंबाकू व्यापारी की ओर से वकील दीपक द्विवेदी ने जिला जज विनय कुमार को दलीलें दीं। कहा कि आरोपी के पास से पुलिस ने आला कत्ल बरामद नहीं किया था। घटना के कारण के बारे में विवेचना में कोई तथ्य उजागर नहीं किया। देवेंद्र की मोहम्मद तहसीन से कोई रंजिश नहीं थी। गवाह व साक्ष्य के अभाव में जिला जज ने आरोपी देवेंद्र कुमार उर्फ गुड्डू को दोषमुक्त कर दिया।