फर्रुखाबाद। युवक के अपहरण व हत्या में कोर्ट ने तीन लोगों को दोषी करार दिया है। आरोपी महिला को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया। एक आरोपी की सुनवाई के दौरान मौत हो चकी है। वहीं एक आरोपी की फाइल मुकदमे से अलग कर दी गई है।
राजेपुर थाना कस्बा निवासी शिवमंगल सिंह ने 25 फरवरी 2003 को गांव के अजीत, शाहजहांपुर थाना निगोह गांव ढकिया तिवारी निवासी सुुरेश सिंह, छोटे लला, संजो देवी, सुरेंद्र, लला सिंह उर्फ राजेश चौहान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया 24 फरवरी को इन लोगों ने जमीन की रंजिश में नाती रणजीत उर्फ पप्पू के अपहरण का किया था।
रणजीत उर्फ पप्पू का शव शाजहांपुर के थाना तिलहर क्षेत्र में बरामद हुआ था। विवेचक ने अपहरण व हत्या के मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट राकेश सिंह की कोर्ट में चल रही है।
गुरुवार को गवाह व साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश ने अपहरण व हत्या में अजीत सिंह, सुरेश सिंह, छोटे लला को दोषी करार दिया है। संजो देवी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। आरोपी लला सिंह उर्फ राजेश चौहान की मुकदमे की सुनवाई के दौरान मौत हो गई। आरोपी सुरेंद्र की फाइल मुकदमे से अलग कर दी गई। तीनों दोषियों की जमानत निरस्त कर उनको जेल भेज दिया गया।
दोषियों को 17 जनवरी को सजा सुनाने की तिथि तय की गई। अभियोजन पक्ष की ओर से वकील हरिनाथ सिंह, राजीव भगोलीवाल, संजीव कुमार पाल, अखिलेश राजपूत ने दलीलें दी।