फर्रुखाबाद। ग्रामीण पर जानलेवा हमले में अपर सत्र न्यायाधीश रितिका त्यागी ने तीन भाइयों को दोषी पाया है। दो जुलाई को दोषियों को सजा सुनाई जाएगी।
जहानगंज थाना क्षेत्र के गांव जरारी निवासी आफाक हुसैन ने गांव गुलरिया निवासी दौलत शेर, उनके पुत्र मुजम्मिल, मुस्तकीम, अपऊ उर्फ हामिद के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर 13 अप्रैल 2003 को मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया कि उसने खेत खरीदा था। खेत में सरसों की फसल बोई थी। आठ दिसंबर 2002 को दौलत शेर व उनके तीनों पुत्र लाइसेंसी असलहे लेकर आए, दबंगई कर फसल काटने लगे। विरोध करने पर फायरिंग कर दी थी। इसमें वह बाल-बाल बच गया था। गांव के लोगों के ललकारने पर यह लोग जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। विवेचक ने चारों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान दौलत शेर की मौत हो गई। शनिवार को न्यायाधीश ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर आरोपी मुजम्मिल, मुस्तकीम, अपऊ उर्फ हामिद को दोषी करार किया। तीनों भाइयों को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया।