फर्रुखाबाद। फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला सिद्धार्थनगर नवदिया निवासी वकील राजेश कुमार अग्निहोत्री ने 11 जनवरी 2018 को अज्ञात के खिलाफ मंदिर से मूर्ति चोरी करने का मुकदमा दर्ज कराया था।
इसी प्रकार कंपिल थाना क्षेत्र के गांव रूदायन निवासी फतेह सिंह ने 6 सितंबर 2018 को अज्ञात के खिलाफ घर से जेवर व नकदी चोरी करने का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने दोनों ही चोरी के मामले में जनपद एटा थाना अलींगज कांशीराम कालोनी निवासी रज्जाक, शनि व इस्माइल को गिरफ्तार कर चोरी का सामान बरामद किया था। विवेचक ने दोनों मुकदमोंं में तीनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई कर रहे सीजेएम घनश्याम शुक्ला ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर रज्जाक, शनि, इस्माइल को दोषी करार देकर छह वर्ष साधारण कारावास की सजा सुनाई। दोषियों को 18 हजार रुपये अर्थदंड जमा करने के आदेश दिए। अर्थदंड नहीं जमा करने पर दोषियों को एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। (संवाद)