फर्रुखाबाद। युवती को नशीला पदार्थ सुंघाकर दुष्कर्म में गवाह व साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश संदीप तिवारी ने टेंपो चालक को दोषी करार किया है। सजा सुनाने के लिए 14 अक्तूबर की तिथि नियत की है।
मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के एक ग्रामीण की 20 वर्ष की पुत्री 22 सितंबर 2021 को दिन में 12 बजे घर से फतेहगढ़ स्थित स्टेट बैंक की शाखा में बैंक खाता खुलवाने आई थी। शाम को लगभग 4:30 बजे युवती भोलेपुर से टेंपो में बैठकर घर आने के लिए निकली। टेंपो में बैठी सवारियां रास्ते में उतर गईं। चालक ने रास्ते में युवती को नशीला पदार्थ सुंघा दिया।
इसके बाद कुलदीप हॉस्पिटल के पास से टेंपो को एक आम के बाग में ले गया। वहां चालक ने युवती के साथ दुष्कर्म किया। युवती को वहीं छोड़कर चालक टेंपो लेकर भाग गया। युवती ने होश में आने के बाद पिता को जानकारी दी। पिता ने युवती को अस्पताल में भर्ती कराया।
पुलिस ने ग्रामीण की तहरीर पर गांव पपियापुर निवासी टेंपो चालक अकबर बादशाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने छानबीन के बाद अकबर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर चालक अकबर बादशाह को दुष्कर्म के आरोप में दोषी करार किया। सजा सुनाने के लिए 14 अक्तूबर की तारीख तय की है। अकबर बादशाह को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेजने के आदेश दिए।।