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Farrukhabad News: डकैती में छह दोषियो को 10 वर्ष की सजा

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फर्रुखाबाद। डकैती में छह दोषियों को कोर्ट ने 10 वर्ष की सजा सुनाई। सभी दोषियों को तीन लाख रुपये अर्थदंड के रूप में जमा करने के आदेश दिए।
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कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी युवक के घर 25 जनवरी की रात सात-आठ बदमाश घुस आए। बदमाशों ने मारपीट कर सोने-चांदी के जेवर लूट लिए। इसके बाद घर के एक युवक को मारपीट कर कमरे में बंधक बनाकर रखा। घर में मौजूद बहू, व दो बेटियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इसमें एक बेटी महज 14 वर्ष की थी। युवक ने अज्ञात लोगों के खिलाफ चोरी में मुकदमा दर्ज कराया।
विवेचक ने राज्य राजस्थान के जिला झुनझुनू कोतवाली सदर, गांव कोपर निवासी राजेश उर्फ पटेला, जनपद बीकानेर थाना बीछवाल ख्वाजा कालोनी छक्का बस्ती निवासी महेंद्र उर्फ महेश, जनपद अलवर कोतवाली सदर झुग्गी बस्ती संब्जी मंडी मनोज उर्फ छोटू, राज्य हरियाणा जनपद भिवानी थाना बेहाल गांव झकड़ी निवासी कालिया उर्फ राकेश उर्फ किशन, जनपद झज्झर थाना वेरी गांव दुजाना निवासी विनोद उर्फ छोटू, जनपद पलवल कोतवाली सदर भवानी खेड़ा रेलवे फाटक के पास का निवासी रामवीर के खिलाफ डकैती, सामूहिक दुष्कर्म व पॉस्को एक्ट में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
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मुकदमे की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट राकेश कुमार सिंह ने राजेश उर्फ पटेला, महेंद्र उर्फ महेश, कालिया उर्फ राकेश उर्फ किशन, मनोज उर्फ छोटू, विनोद उर्फ छोटू व रामवीर को सामूहिक दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में दोषमुक्त कर दिया।
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डकैती में सभी को दोषी करार कर दस वर्ष कारावास की सजा सुनाई। दोषियों को तीन लाख रुपये बतौर अर्थदंड के रूप में जमा करने के आदेश दिए। अर्थदंड नहीं देने पर सभी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगने के आदेश दिए।
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