संवाद न्यूज एजेंसी
फर्रुखाबाद। बसपा नेता के खिलाफ दर्ज गैंगस्टर के मुकदमे में सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर ने बयान दर्ज कराए। पुलिस ने कड़ी सुरक्षा में बसपा नेता को कोर्ट में पेश किया।
फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कसरट्टा निवासी बसपा नेता डॉ.अनुपम दुबे जनपद फिरोजाबाद जेल में बंद है। उसके खिलाफ वर्ष 1997 में फतेहगढ़ कोतवाली में गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में कोर्ट ने तत्कालीन इंस्पेक्टर एसपी सिंह को कोर्ट में तलब किया था। गुरुवार को बसपा नेता को फिरोजाबाद जेल से गैंगस्टर कोर्ट में पेशी पर लाया गया। कोतवाल सचिन कुमार सिंह की अगुवाई में कोर्ट परिसर में फोर्स तैनात रही।
सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर एसपी सिंह ने बयान दर्ज कराए। बचाव पक्ष के वकील जितेंद्र सिंह चौहान ने कई दलीलें दी। कोर्ट ने जिरह को लेकर 21 अगस्त की तिथि नियत की है।
धोखाधड़ी के मुकदमे में नहीं मिली रिमांड
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फर्रुखाबाद। बसपा नेता के खिलाफ दर्ज मुकदमे गवाह कोर्ट में पहुंचा, लेकिन जिरह नहीं हो पाई। दूसरे मुकदमे में गवाह पेशी पर नहीं आया। धोखाधड़ी के मुकदमे में कोर्ट ने रिमांड नहीं मंजूर की। जनपद कन्नौज कोतवाली छिबरामऊ मोहल्ला नई बस्ती निवासी आढ़ती राजेश चौहान ने फतेहगढ़ कोतवाली के मोहल्ला कसरट्टा निवासी बसपा नेता डॉ. अनुपम दुबे के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे में वादी राजेश व पत्नी राधा की गवाही हो चुकी है।
गुरुवार को सीजेएम कोर्ट में गवाह को जिरह के लिए तलब किया गया था। गवाह राजेश व उसकी पत्नी राधा कोर्ट में पहुंचे। बसपा नेता अनुपम को कोर्ट में पेशी पर लाया गया। बचाव पक्ष के वकील जितेंद्र सिंह चौहान ने जिरह के लिए अगली तिथि लगाने की बात कही। कोर्ट ने 10 अगस्त की तिथि नियत की है। वादी रक्षपाल ने भी बसपा नेता के खिलाफ धमकी देने का मुकदमा दर्ज कराया था। उनको कोर्ट में गवाही के लिए तलब किया गया था। वह गुरुवार को कोर्ट में नहीं आए।
शहर कोतवाली में दर्ज धोखाधड़ी के मुकदमे में दरोगा अवधेश अवस्थी रिमांड लेने के लिए पहुंचे, लेकिन वह न्यायाधीश को संतुष्ट नहीं कर सके। ऐसे में कोर्ट ने रिमांड मंजूर नहीं की।