संवाद न्यूज एजेंसी
फर्रुखाबाद। प्रधान ने ग्राम पंचायत सदस्य काे पंचायत सहायक पद पर नियम विरुद्ध तरीके से चयन कर लिया। जिलाधिकारी ने इस मामले में प्रधान को नोटिस जारी कर 15 दिन में जवाब न मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है।
मोहम्मदाबाद ब्लाक क्षेत्र की ग्राम पंचायत मौधा ग्राम पंचायत सदस्य रश्मि यादव का 30 अगस्त 2021 को पंचायत सहायक पद पर चयन किया था। नियम विरुद्ध चयन होने की 14 मार्च 2023 को शिकायत पर जांच हुई। मोहम्मदाबाद बीडीओ ने पंचायत सहायक के गलत चयन में प्रधान विवेक कुमार व ग्राम विकास अधिकारी राजीव गौतम को दोषी ठहराते हुए जांच रिपोर्ट सौंपी थी। इस बीच पंचायत सहायक का मानदेय भी निकलता रहा। बीडीओ ने जांच रिपोर्ट में कहा कि पंचायती राज अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत सदस्य का पंचायत सहायक पद पर चयन हो ही नहीं सकता। इस मामले में सचिव राजीव गौतम को निलंबित किया जा चुका है।
जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह ने प्रधान विवेक कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसमें यदि 15 दिन के अंदर आरोपों के संबंध में स्पष्टीकरण नहीं दिया गया तो कार्रवाई की जाएगी। इससे गलत चयन में प्रधान का भी फंसना तय माना जा रहा है।