फर्रुखाबाद। किशोरी से छेड़छाड़ का झूठा मुकदमा दर्ज कराने पर कोर्ट ने वादी पिता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए। कोर्ट ने मुकदमे में लगाई फाइनल रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया।
कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी ग्रामीण ने गांव के विजयराम उर्फ करू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। इसमें आरोप लगाया कि 14 वर्षीय पुत्री 30 अक्तूबर 2017 को खेत में मवेशी चराने के लिए गई थी। वहां विजय राम उर्फ करू ने पुत्री को पीछे से दबोच लिया और खेत में ले जाने का प्रयास किया। गांव के फकीरेलाल के पहुंचने पर विजयराम उर्फ करू पुत्री को छोड़कर भाग गया। विवेचक ने किशोरी के कोर्ट में बयान दर्ज कराए।
किशोरी ने बताया कि खेत पर फकीरेलाल से उसकी मुलाकात नहीं हुई। पिता ने गांव में रंजिश के चलते झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया था। विवेचक ने मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लगाकर कोर्ट में भेज दी। कोर्ट ने फाइनल रिपोर्ट के संबंध में वादी पिता को नोटिस देकर तलब किया। कई बार बुलाने पर पिता कोर्ट में पेश हुआ, लेकिन इस संबंध में कोई दलील नहीं दे पाया। कोर्ट ने फाइनल रिपोर्ट को त्वीकार कर किशोरी से छेड़छाड़ का झूठा मुकदमा दर्ज कराने वाले वादी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए है।