फर्रुखाबाद। नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ कर जहर देने के प्रयास का झूठा मुकदमा दर्ज कराने वाली मां के खिलाफ कोर्ट ने रिपोर्ट दर्ज कराने के आदेश दिए है। पीड़िता ने घटना को गलत बताकर मां पर बहकावे में रिपोर्ट दर्ज कराने की बात बयान में कही है।
मऊदरवाजा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने 14 मार्च 2020 को गांव के आकाश व बिजेंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें बताया कि 16 वर्ष की बेटी घर के बाहर हैंडपंप पर पानी भरने गई थी। तभी आकाश व बिजेंद्र ने उसे दबोच लिया।
वह पुत्री से छेड़छाड़ करने लगे। विरोध करने पर इन लोगों ने पुत्री को जहर देकर मारने का प्रयास किया। विवेचक ने छानबीन व गवाही के आधार पर मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लगा दी। पीड़ित किशोरी ने बताया कि वह पानी भरने गई थी। पैर फिसलने के कारण गिरकर बेहोश हो गई थी।
मां ने दूसरों के बहकावे में आकर रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। जबकि मौके पर कोई नहीं था। कोर्ट ने फाइनल रिपोर्ट स्वीकार कर ली। कोर्ट ने मां के खिलाफ पुलिस को पॉक्सो एक्ट में झूठा मुकदमा दर्ज कराने पर रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए।