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9.59 लाख के गबन में रिकवरी का आदेश

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फर्रुखाबाद। कायमगंज की ग्राम पंचायत बिल्सड़ी के विकास कार्यों में 9.59 लाख रुपये के गबन की पुष्टि हुई है। जिलाधिकारी ने तत्कालीन प्रधान व तीन वीडीओ (सचिव) से रिकवरी का आदेश दिया है।
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ग्राम पंचायत बिल्सड़ी निवासी रिंकू, रामतीर्थ, श्रीकृष्ण आदि की शिकायत पर जिलाधिकारी ने कमेटी से जांच कराई थी।
इसमें 9.59 लाख रुपये का गबन सामने आया था। इस पर जिलाधिकारी ने गबन का दोषी मानते हुए निवर्तमान प्रधान ममता चतुर्वेदी से 4.79 लाख रुपये, तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी कमल कुमार से 26,965 रुपये, अजय द्विवेदी से 40,650 रुपये व हृदेश पांडेय से 4.12 लाख रुपये रिकवरी के आदेश दिए।
जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह ने आदेश में यह भी कहा कि ग्राम विकास अधिकारियों ने आदेश के खिलाफ प्रत्यावेदन दिया।
अपीलीय अधिकारी मंडलायुक्त होने से सक्षम स्तर पर अपील न किए जाने से प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया गया।
उन्होंने एक सप्ताह के अंदर गबन की धनराशि जमा करने के आदेश दिए हैं। धनराशि जमा न होने पर एडीएम को भू-राजस्व की तरह वसूली करने का भी आदेश दिया।
दूसरी ओर ग्राम विकास अधिकारी हृदेश पांडेय ने बताया कि प्रारंभिक जांच में ही उन्होंने धनराशि के सापेक्ष खर्च का ब्योरा साक्ष्यों के साथ प्रस्तुत किया था।
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जिसे जांच में शामिल नहीं किया गया। जिस सचिव की ओर से निर्माण कार्य कराया गया, उसे जांच से दूर कर दिया गया। उन्होंने कमेटी के अधिकारियों पर निष्पक्ष जांच करने की बात कही।
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