फर्रुखाबाद। कोर्ट ने दोहरे हत्याकांड में पुलिस अधीक्षक को फिर से विवेचना के आदेश दिए है। गवाह बहू ने धारा 120 व 325 की बढ़ोतरी के संबंध में कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया।
फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के नगला नैन भोलेपुर निवासी दीपक बाबू ने शिवाजी कालोनी निवासी विजय शंकर, पुत्र माधव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया कि भतीजी काजल की शादी सैनिक माधव के साथ हुई थी। काजल सास-ससुर के साथ रहती थी।
19 दिसंबर 2022 को भाभी सरिता भतीजी की ससुराल में उससे मिलने गई थी। ससुर विजय शंकर ने विरोध कर गोली चला दी। बचाव करने आई सास सत्यवती की गोली लगने से मौत हो गई। इसके बाद ससुर ने रॉड से प्रहार कर सरिता की हत्या कर दी। बहू काजल को मारपीट कर घायल कर दिया। विवेचक ने धारा 120 हटा दी थी। गवाह काजल की ओर से वकील शरद शुक्ला ने कोर्ट में धारा 120 व 325 की बढ़ोतरी के संबंध में प्रार्थना पत्र देकर दलीलें दीं। कोर्ट ने पुलिस अधीक्षक को इस मुकदमे की फिर से विवेचना करने के आदेश दिए हैं।